Building
भवन शाखा
नगर निगम, अजमेर के द्वारा गैर योजना क्षेत्र में स्थित भूखण्डो/सम्पति के भवन के आवासीय एवं व्यावसायिक/संस्थानिक मानचित्र स्वीकृति/अदैय प्रमाण पत्र एवं भूखण्ड के उप विभाजन व एकीकरण पुनर्गठन का कार्य जारी किये जाने का कार्य भवन शाखा द्वारा देखा जाता है।
मानचित्र स्वीकृति चैक लिस्ट
1. नगर निगम के पंजीकृत वास्तुविज्ञ/तकनीकीविद् से प्रस्तावित भवन निर्माण के मानचित्र की 5 प्रति व ऐस्टीमेट लिया जाता है|
2. नगर निगम के पंजीकृत अधिवक्ता से प्रस्तावित भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र की रिपोर्ट ली जाती है।
3. उक्त दस्तावेजो व पंजीकृत विक्रय पत्र निर्धारित आवेदन पत्रों में प्रस्तुत किया जाता है।
प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 में दिशा निर्देशों अनुसार 300 वर्गगज के भूखण्ड तक 500/- शुल्क देय है (जी+1) एवं 300 वर्गगज से अधिक के भूखण्ड में प्रस्तावित भवन विनियम के अनुसार शुल्क देय होगा।
भवन मानचित्र स्वीकृति किये जाने की प्रक्रिया
1. आवेदक द्वारा भवन मानचित्रत स्वीकृति हेतु पत्रावली ऑफलाइन व ऑनलाइन पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है।
2. पत्रावली 250 वर्गमीटर तक जी+1 हेतु आवासीय एकल खिडकी के माध्यम से की जाती है।
3. जी+1 से अधिक (आवासीय/व्यावसायिक) मंजिल स्वीकृति हेतु पत्रावली पर कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है एवं सहायक नगर नियोजक की मौका रिपोर्ट उपरान्त स्वीकृति की प्रक्रिया की जाती है।
भवन विनियम 2020
मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित दरे अनुसूची भवन विनियम 2020 के अनुसार :- Click Here
नगर निगम द्वारा पंजीकृत वास्तुविद (आर्किटेक्ट ) की सूची :- Click Here
मानचित्र स्वीकृति हेतु फार्म
आवेदन पत्र का प्रारूप
250 वर्गमीटर से नीचे आवासीय पत्रावली ग्रीन पत्रावली मय शपथ पत्र :- Click Here
250 वर्गमीटर से उपर आवासीय पत्रावली येलो पत्रावली मय शपथ पत्र :- Click Here
व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत हेतु पत्रावली व्हाईट पत्रावली मय शपथ पत्र :- Click Here
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु - यहाँ Click करे
आवेदन सहायता हेतु विडियो के लिए - यहाँ Click करे
आवेदन सहायता हेतु PDF के लिए - यहाँ Click करे
भूखण्डो का उपविभाजन व पुनर्गठन
प्रार्थी को प्राथ्रना पत्र मय साईट प्लान तैयार कर विभाग में ऑफलाइन आवेदन पत्र करना होगा तत्पश्चात कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक नगर नियोजक द्वारा मौका रिपोर्ट उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 में जारी दिशा निर्देशो अनुसार उप विभाजन व पुनर्गठन का 25/- प्रति वर्गमीटर शुल्क देय है।
शाखा संपर्क
Sh. Dharmendra Anand (Xen)
Sh. Akshay Prajapati (Senior Draft Man)
Sh. Ronak Vshistha (LDC)
Sh. Gajendra Singh (LDC)