Yojna Department
अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित कर हस्तांतरित की गयी योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य योजना शाखा द्वारा देखा जाता है।
इन योजनाओं में नामान्तरण, लीज डीड, मानचित्र स्वीकृति, हस्तांतरण अनुमति, लीज डीड से फ्री होल्ड, खांचा भूमि का आवंटन, भूखण्डो का उपविभाजन व पूनर्गठन, लीज राशि जमा एवं रिक्त भूखण्डां की नीलामी इस शाखा द्वारा की जाती है।
नगर निगम, अजमेर को अजमेर विकास प्राधिकरण हस्तांतरित योजनाऐ ले-आउट प्लान, खसरा प्लान सहित इस प्रकार है।
1 आनासागर सरक्यूलर रोड़
3 शास्त्रीनगर / शास्त्रीनगर ऐक्सटेन्सन
4 शास्त्रीनगर विस्तार
5 नाकामदार
6 एम.डी.कॉलोनी
7 भगवानगंज-फरीदाबाद / मोडिफाईड भगवानगंज - फरीदाबाद
8 अजयनगर
9 धोलाभाटा / धोलाभाटा ऐक्सटेन्सन
10 खाइलैण्ड, कोतवाली
12 शिवकुण्ड
नगर निगम द्वारा अनुमोदित दरें
नगर निगम अजमेर की आवासीय योजनाओं में आवंटन की गई संस्थानिक भूमि की सूचना
दिनांक 31/03/2022 को नगर निगम द्वारा वितरित पट्टे
योजना शाखा द्व़ारा किये जाने वाले कार्य एवं देय सुविधाए इस प्रकार है :-
1. नामान्तरण :- आवेदक द्वारा सम्पत्ति के बैचान, पंजीकृत विक्रय पत्र, गिफ्टडीड, वसीयत, मृत्यु के प्रकरणो में रिलीज डीड, सजरा रिपोर्ट इत्यादि उपरान्त उक्त सम्पत्ति के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा नामान्तरण अपने पक्ष में करवाया जा सकता है।
नामान्तरण सम्बन्धी आवेदन ऑनलाईन sso.rajasthan.gov.in पर C2G सैक्षन में lsg online सर्विसेस में म्यूटेशन नियम ट्रान्सफर में जाकर आवेदन कर सकता है (सहायता हेतु यहाँ Click करे)। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा ऑफलाईन आवेदन निम्न प्रारूप में भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर नगर निगम की एकल खिडकी या योजना शाखा या सम्बन्धित उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन फॉर्म व संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची इस प्रकार है।
(राज्य सरकार के आदेश 36129 दिनांक 15.1.2020 के अधीन)
पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर
1 विक्रय करने वाले के नाम भूखण्ड का नामान्तरण आवश्यक
2 पंजिकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति
3 आवेदक का फोटो युक्त एवं स्वहस्ताक्षरित आई.डी.प्रूफ
4 राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
5 चालू वित्तीय वर्ष तक शहरी जमाबन्दी की रसीद की छाया प्रति
मूल आवंटी/ नामान्तरित की मृत्यु उपरान्त
1 मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
2 क्षेत्रीय पार्षद द्वारा जारी मूल पारिवारिक सजरा
3 राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
4 एक से अधिक सदस्य होने पर आवेदक के पक्ष में शेष सदस्यो द्वारा जारी पंजिकृत हक त्याग पत्र
5 संयुक्त आवेदन पर हक त्याग पत्र आवश्यक नही हैं
वसीयत के आधार पर नामान्तरण
1 आवंटी/ नामान्तरित का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रमाणित)
2 पंजिकृत/ अपंजिकृत वसीयत नामे पर दो गवाह के हस्ताक्षर आवश्यक
3 आवेदक की फोटो युक्त एवं स्वहस्ताक्षरित आई.डी.
4 राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
Gift Dead (दान पत्र) के आधार पर
1 पंजिकृत Gift Dead (दान पत्र) की प्रमाणित प्रति
2 आवेदक की फोटो युक्त एवं स्वहस्ताक्षरित आई.डी.
2. लीज डीड :-
लीज डीड निष्पादन हेतु चैक लिस्ट
लीज डीड आवेदन हेतु आवेदन पत्र पर 50/- रू. जमा कर लीज डीड प्रपत्र 3 प्रति में जारी
लीज डीड प्रपत्र पूर्ण कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना
मूल आवंटी/ नामान्तरित के नाम आवंटन/ नामान्तरण होना आवश्यक
मूल आवंटी/ नामान्तरित की फोटो युक्त एवं स्वहस्ताक्षरित आई.डी.प्रूफ
आवंटन पत्र/ कब्जा पत्र की प्रमाणित प्रति
आवेदक के तीन हस्ताक्षर नमूने
2 गवाह के हस्ताक्षरयुक्त फोटो युक्त आई.डी.प्रूफ
प्रक्रिया लीज डीड निष्पादन :-
आवेदक द्वारा उक्त प्रकरणों में आवेदन किये जाने पर सर्वप्रथम क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता से मौके की तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। मौके पर भूखण्ड रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार रिक्त भूखण्ड की पैनल्टी वसूल की जाती है। 50 वर्गगज भूखण्ड पर बिना स्वीकृति निर्माण पर नियमानुसार शास्ति वसूल कर प्रकरण नियमित की जाती हैं, तत्पश्चात् मूल आवंटी/ नामान्तरित पक्ष में लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।
3. मानचित्र स्वीकृति :-
मानचित्र स्वीकृति चैक लिस्ट
1 न.नि. के पंजिकृत वास्तुविज्ञ से प्रस्तावित भवन निर्माण के मानचित्र 5 प्रति व ऐस्टिमेट
2 न.नि. के पंजिकृत वकील से प्रस्तावित भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र
3 उक्त तीनो दस्तावेजो व पंजिकृत विक्रय पत्र निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत करना
प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 में दिशा निर्देशो अनुसार 300 वर्गगज के भूखण्ड तक 500/- रू. शुल्क देय है। (G+1) एवं 300 वर्गगज से अधिक के भूखण्ड में प्रस्तावित बॉयलोज के अनुसार शुल्क देय होगा।
प्रक्रिया मानचित्र स्वीकृती :-
निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निगम के पंजीकृत एडवोकेट से प्रस्तावित भूखण्ड के स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं पंजिकृत वास्तुविज्ञ से प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र एवं ऐस्टीमेट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् सर्वप्रथम नियमानुसार आवेदन शुल्क व जांच शुल्क जमा कराने के पश्चात् सर्वप्रथम कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट रिक्त भूखण्ड/संशोधित मानचित्र/Demolish प्राप्त होने पर तदानुसार नियमानुसार मलबा शुल्क, विकास शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत मानचित्रो पर क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर करवा कर वास्तुविज्ञ को अनुज्ञा पत्र एवं उसकी एवं उसकी एक प्रति आवेदक को दी जाती है जिस पर वास्तुविज्ञ सील लगा कर एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करता है।
4. हस्तान्तरण अनुमति (NOC) :-
श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.8 (ग) नियम/डीएलबी/17/34112 दिनांक 26.09.2017 अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 17(6) तथा राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 17(6) के अंतर्गत आवंटन के 10 वर्ष पश्चात भूखण्ड के बेचान के लिए न्यास/नगर पालिका/सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नही है।
5. लीज होल्ड से फ्री होल्ड :-
1. आवेदन फार्म पत्र के साथ 10 वर्ष की लीज राशि जमा कराना तथा 8 वर्ष की लीज जमा हो तो 2 वर्ष की अतिरिक्त लीज जमा कराकर लीज बिल की प्रति संलग्न करे।
2. पूर्व में जारी 99 वर्ष पट्टे की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा कराना।
3. 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना।
4. स्वयं सत्यापित आधारकार्ड की प्रति संलग्न करे।
5. गवाहो की आई.डी.कार्ड स्वयं सत्यापित की प्रति संलग्न करे।
6. मकान निर्मित है तो मकान की फोटो।
7. अवधि विस्तार की जमा रसीद।
8. आवेदक (स्वयं) के 6 फोटो।
6. खांचा भूमि का आवंटन :-
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साईट प्लान की प्रति संलग्न कर विभाग में ऑनलाईन/ ऑफलाईन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उक्त खांचा भूमि हेतु संबंधित क.अभि. व सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रकरण जांच उपरांत सक्षम कमेटी के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावेगा। वर्तमान में प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 में जारी दिशा निर्देशो अनुसार खांचा भूमि आरक्षित दर पर दिये जाने के आदेश प्रसारित है।
7. भूखण्डो का उपविभाजन व पुनर्गठन :-
प्रार्थी को प्रार्थना पत्र तय साईट प्लान तैयार करा विभाग में ऑनलाईन/ ऑफलाईन आवेदन पत्र करना होगा। तत्पश्चात क.अभि. व सहायक नगर नियोजक द्वारा मौका रिपोर्ट उपरांत प्रकरण सक्षम कमेटी में रखा जावेगा। वर्तमान में प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 में जारी दिशा निर्देशो अनुसार उप विभाजन व पुनर्गठन का 25/- रूपये प्रति वर्गमीटर शुल्क देय है।
शाखा संपर्क
Smt. Sangeeta Jain( RO)
Sh. Rohit Reel (LDC)
Sh. Ganesh (LDC)