Services (list of citizen services)
- जन्म प्रमाण पत्र /मृत्यू प्रमाण पत्र जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 एवं राजस्थान अधिनियम के अन्तर्गत
- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 21 दिन के अवधि के अन्दर जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र 1 मृत्यु प्रतिवेदन प्रपत्र 2 भरवाकर पंजीकरण कर, प्रार्थी से आवेदन पत्र लेकर निषुल्क प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 21 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात 30 दिवस की अवधि तक रजिस्द्वार जन्म मृत्यु नगर पालिका द्वारा नियमानुसार शुल्क जमाकर, जन्म मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक माह की अवधि समाप्त होने के बाद जन्म मृत्यु जिला रजिस्द्वार, जिला सांख्यिकी अधिकारी के आज्ञा पत्र अनुज्ञा पत्र से पंजीयन कर विलम्ब शुल्क 1 रुपया प्राप्त कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) द्वारा जारी आदेष के आधार पर जन्म मृत्यु का पंजीयन कर विलम्ब शुल्क 1 रुपया प्राप्त कर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- शेष- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेषो, परिपत्रों की अनुपालना अनुसार।
- भवन निर्माण स्वीकृति:- स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के तहत।
- राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्राप्त सेवाओ का सेवावार विवरण