FAQ

स्वायत शासन विभाग Faq’s :-

Q. 1. राजस्थान मे कुल कितने नगर निगम, नगर परिषदें तथा नगरपालिकायें हैं?

Ans. वर्तमान मे प्रदेश मे शहरी क्षेत्रों मे कुल 240 नगरीय निकाय हैं। जिनका श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार हैं-

नगर निगम

नगर परिषद

नगर पालिका (द्वितीय श्रेणी)

नगर पालिका (तृतीय श्रेणी)

नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी)

कुल नगर निकाय

   10

   36

   13

      57

   124

  240

 

Q. 2. घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिए क्या दरें लागू की गई हैं?

Ans.

क्र. स.

उपभोक्ता की श्रेणी

सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रति माह

नगर पालिका क्षेत्र

नगर निगम/नगर परिषद

1. 

कच्ची बस्ती क्षेत्र

30/- रुपये

40/- रुपये

2.

100 वर्गमीटर से बड़े मकान 

40/- रुपये

50/- रुपये

3.

व्यावसायिक प्रतिष्ठान

50/- रुपये

80/- रुपये

4.

ढाबे, होटेल्स, रेस्टोरेन्ट, बेकरी आदि

80/- रुपये

100/- रुपये

Q. 3. शहरों मे रेन बसेरा/आश्रय स्थल मे रहने का क्या प्रावधान है?

Ans. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शहरी क्षेत्रों मे बेसहारा एवं आश्रयविहीन लोगों को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाए जाते है। जिसमें सभी आधारभूत सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कारवाई जाती हैं।

Q. 4. सफाई से संबधित शिकायत किसे करें?

Ans. निकाय के जिम्मेदार कार्मिक/अधिकारी/ के विरुद्ध संबधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष/सभापति/महापौर, संभाग के उप निदेशक (क्षेत्रीय), को शिकायत की जा सकती है।

Q. 5. क्या निजी गली/रास्ते/स्थल/ की सफाई भी निकाय द्वारा की जाती हैं?  

Ans. नहीं।

Q. 6. सार्वजनिक शौचालय की सफाई किसके द्वारा की जाती हैं?

Ans. सार्वजनिक शौचालय की सफाई संबन्धित निकाय द्वारा की जाती है।

Q. 7. सड़क, सीवर, और नाली की सफाई किसके द्वारा की जाती हैं?

Ans. नगर पालिका के द्वारा, उपलब्ध साधन/संसाधन तथा व्हील वेरोज/ट्रेक्टर/ट्रॉली/जेसीबी/गुल्ली एम्पीटीयर के माध्यम से की जाती हैं।

Q. 8. मृत पशु उठाने के लिए किससे संपर्क करें?

Ans. मृत पशु उठाने के लिए निकाय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक/हल्का जमादार अथवा निकाय द्वारा अनुंबन्धित मृत पशु ठेकेदार से संपर्क करें।  

Q. 9. मृत पशु उठाने के लिए साधन किसके द्वारा दिया जाता है?

Ans. नगरपालिका अथवा मृत पशु ठेकेदार के अपने साधन द्वारा।

Q. 10. सूचना देने पर भी मृत पशु नहीं उठाने की शिकायत किसे करें?

Ans. मृत पशु नहीं उठाने की शिकायत निकाय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी को करें।

Q. 11. आगजनी होने पर अग्निशमन के लिए किससे संपर्क करें?

Ans. संबन्धित निकाय अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी अथवा दूरभाष नं. 101 पर संपर्क करें।

Q. 12. सूचना देने पर भी समय पर फायर गाड़ी नहीं आने पर क्या करें?

Ans. संबन्धित नगरपालिका अधिकारी/अध्यक्ष/जिला कलक्टर को शिकायत की जा सकती हैं।

Q. 13. सीवरेज सिस्टम के तहत सीवर कनेक्शन के लिए किसे आवेदन करें?

Ans. सीवरेज सिस्टम उपलब्ध होने पर संबन्धित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन करें।

Q. 14. सीवरेज लाइन खराब/चोक होने पर किसे शिकायत करें?

Ans. सीवरेज की शिकायत संबन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा तकनीकी/प्रभारी अधिकारी को शिकायत करें।

Q. 15. सीवरेज की शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर राज्य स्तर पर किसे शिकायत करें?

Ans. सीवरेज की शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर राज्य स्तर पर मुख्य अभियंता (सीवरेज) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को शिकायत की जा सकती है।

Q. 16. सरकारी सड़क कट होने पर मरम्मत के लिए किसे शिकायत करें?

Ans. इसकी शिकायत संबन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा तकनीकी/प्रभारी अधिकारी को शिकायत करें।

Q. 17. रोड कट अथवा पेच वर्क की प्राथमिकता क्या है?

Ans. निकाय मे उपलब्ध साधन/संसाधन/बजट अनुरूप संभावित दुर्घटना स्थल/मुख्य मार्गों को प्राथमिकता देते हुए पेच वर्क निकाय क्षेत्र मे किया जाता है।

Q. 18. रोड कटिंग की स्वीकृति किस प्रकार दी जाती है?

Ans. निकाय क्षेत्र मे रोड कटिंग के लिए नियमानुसार आवेदन करने पर तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रचलित दर जमा होने पर रोड कटिंग की स्वीकृति दी जाती है।

Q. 19. बिना स्वीकृति रोड कटिंग किए जाने पर शिकायत किसे करें?

Ans. इसकी शिकायत संबन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा तकनीकी/प्रभारी अधिकारी को शिकायत करें।

Q. 20. रोड कट अथवा पेच वर्क का कार्य निकाय क्षेत्र मे कहाँ-कहाँ किए जाने के प्रावधान हैं?

Ans. निकाय क्षेत्र के वार्डों जिनमे कॉलोनियाँ अनुमोदित हैं तथा जहाँ निकाय द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं, अथवा जो नगरपालिका के क्षेत्राधिकार मे हो, वहाँ रोड कट अथवा पेच वर्क निकाय द्वारा कराया जाता है।

Q. 21. नवीन स्ट्रीट लाइट के लिये किसे आवेदन करें?

Ans. नवीन स्ट्रीट लाइट के लिये संबन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा विद्युत तकनीकी प्रभारी अधिकारी को आवेदन करें।

Q. 22. नई लाइट कितने दिन मे लगती है?

Ans. नगरीय निकाय क्षेत्र होने पर विद्धुत समान की उपलब्धता होने पर प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रीट पोल होने पर नई लाइट लगाई जाती है।

Q. 23. रोड लाइट खराब होने पर किसे शिकायत करें?

Ans.  रोड लाइट खराब होने पर मरम्मत के लिये संबन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा विद्युत तकनीकी प्रभारी अधिकारी को शिकायत करें।

Q. 24. कचरा संग्रहण की नगरीय निकाय मे क्या व्यवस्था है?

Ans. घर-घर कचरा संग्रहण के लिये संबन्धित निकाय द्वारा निकाय के कार्मिकों अथवा ठेकेदार के माध्यम से निकाय मे उपलब्ध संसाधनो के द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण कर कचरा डिपो तक कचरा दैनिक रूप से भिजवाया जाता है।

Q. 25. घर-घर कचरा संग्रहण के लिए जिम्मेदार कौन-कौन है?

Ans. घर-घर कचरा संग्रहण के लिए संबन्धित निकाय का बीट सफाई कर्मचारी/जमादार/स्वास्थ्य निरीक्षक/हेल्थ ऑफिसर/सफाई आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा ठेका होने की दशा मे संबन्धित ठेकेदार भी जिम्मेदार हैं।

Q. 26. कचरा संग्रहण हेतु कंटेनर कॉलोनी मे केसे उपलब्ध कराये जाते हैं?

Ans. संबन्धित निकाय द्वारा कचरा पात्र उपलब्धता पर आवश्यकता  अनुसार निकाय क्षेत्र में कचरा पात्र/कंटेनर रखवाये जाते हैं।

Q. 27. घर-घर कचरा एकत्रित कर निस्तारण के लिये कहाँ भिजवाया जाता है?

Ans. घर-घर कचरा एकत्रित कर निस्तारण के लिये निकाय के कचरा डिपो/सॉलिड वेस्ट सिस्टम मे भिजवाया जाता है।

Q. 28. घर-घर कचरा संग्रहण नहीं करने पर किसे शिकायत करें?

Ans. निकाय के जिम्मेदार कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध क्रमशः संबन्धित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष/सभापति/महापौर, संभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय), को शिकायत की जा सकती है।

Q. 29. आवारा पशु से संबन्धित शिकायत किसे करे?

Ans. इसकी शिकायत निकाय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी/स्वास्थय अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक/हल्का जमादार को करें।

Q. 30. गाय, भैंस और पशु डेयरी आबादी क्षेत्र से हटाने के लिये क्या कार्रवाही होती है?

Ans. आबादी क्षेत्र में अवैध पशु डेयरी होने पर शिकायत पर डेयरी को बंद कराने अथवा आबादी से दूर संचालित किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाही की जाती है।

Q. 31. श्रीमान जी अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते है ?

Ans. . टोल फ्री नंबर 18001806127 पर कॉल करे ।

Q. 32. श्रीमान जी शिकायत स्टेटस चेक करवाना चाहते है ?

Ans.  टोल फ्री नंबर 18001806127 पर कॉल करे ।

Q. 33. स्वायतशासन विभाग के भर्ती संबन्धित जानकारी हेतु ?

Ans.  टोल फ्री नंबर 18001806127 पर कॉल करे ।

 

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Website last update: 30/05/2023 12:11:06

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